Madhya Pradesh

सीहोरः पंचायत उप निर्वाचन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

– सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने वाले पोस्ट डालने पर होगी कार्यवाही

सीहोर, 17 नवंबर (Udaipur Kiran) । राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायतों के रिक्त पदों के लिये उप-निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव के लिए नाम निर्देशन-पत्र 18 नवम्बर से 25 नवम्बर तक लिये जाएंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 26 नवम्बर को होगी तथा मतदान 9 दिसंबर, 2024 को होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने रविवार को ग्राम पंचायतों एवं वार्डो के पंचायत उप निर्वाचन (उत्तरार्द्ध) 2024 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये सीहोर जिले की निर्वाचन संबंधित ग्राम पंचायतों के सीमा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशानुसार निर्वाचन संबंधित पंचायतों एवं वार्डों में कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरुपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहुँचाने तथा दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि संबंधित ग्राम पंचायतों के अंतर्गत व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म का दुरुपयोग कर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुर्भावना पूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। निर्वाचन संबंधित ग्राम पंचायतों में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो, वीडियो नही डालेगा।

निर्वाचन संबंधित ग्राम पंचायतों में सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो उसे कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की वह ग्रुप में इस प्रकार को संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के बीच घृणा पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह के माध्यम से समुदाय में हिंसा फैलाने या गैर कानूनी गतिविधियों में सलग्न होने का प्रयास नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति समुदाय में ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा। जिससे किसी व्यक्ति, संगठन को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई गैर कानूनी गतिविधियों करने के लिए आव्हान नही करेगा। जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना रहती हो। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(Udaipur Kiran) तोमर

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