जयपुर, 15 नवंबर (Udaipur Kiran) । एमएसीटी मामलों की विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर रोडवेज बस से अमरनाथ जाते समय 16 जुलाई, 2017 को बस के दो सौ फीट गहरी खाई में गिरने के मामले में चार मृतकों के आश्रितों और तीन घायलों को ब्याज सहित कुल करीब 1.48 करोड़ रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने यह आदेश मृतकों की आश्रित सीकर निवासी अनिता सैनी, जयपुर के दामोदर शर्मा और नवलगढ के पवन कुमार सैनी और घायल हुए शिशुपाल, गौकुल और दिनेश सैनी की कुल सात क्लेम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। घटना में कुल 16 यात्रियों की मौत होने के साथ ही 47 यात्री घायल हुए थे।
अधिवक्ता बसन्त ने बताया कि यह लोग 16 जुलाई, 2017 को जम्मू-कश्मीर रोडवेज की यात्री बस से अमरनाथ बाबा के दर्शन करने यात्रा पर जा रहे थे। इस दौरान बस चालक की लापरवाही से बस 200 फिट गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में चालक सहित 16 लोगों की मौत हुई और 47 अमरनाथ यात्री जख्मी हो गए। यह दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई थी और जांच में पुलिस ने भी चालक को ही दोषी माना था। ऐसे में विपक्षी जम्मू-कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए उत्तरदायी हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हर्जाना राशि देने को कहा है।
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(Udaipur Kiran)