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हाईकाेर्ट ने बाॅबी पंवार के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब 

नैनीताल हाईकोर्ट।

– अब 12 मार्च 2025 हाेगी मामले की अगली सुनवाई

नैनीताल, 14 नवंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने बॉबी पंवार सहित अन्य के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर में चल रहे अपराधिक मामले में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर के यहां विचाराधीन अपराधिक वाद राज्य सरकार बनाम बॉबी पंवार व अन्य तथा निरीक्षक कैलाश नेगी बनाम बॉबी पंवार के वादों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च 2025 की तिथि नियत की है।

न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पंवार व अन्य के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने 25 अगस्त 2023 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें बागेश्वर विधानसभा उप चुनाव 2023 के दौरान लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर बॉबी पंवार व अन्य 4 साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,171(जी )186 व 188 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर की अदालत में आपराधिक मुकदमा दाखिल किया गया तथा मामले में सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्ज शीट दाखिल की गई। इस आपराधिक कार्यवाही को रोकने के लिए बॉबी पंवार व अन्य ने उच्च न्यायलय में याचिका दाखिल की, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की गई है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है।

बेरोजगार युवाओं के जरुरी मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहे जागरूक युवाओं को प्रशासन द्वारा डरा-धमका कर उनकी आवाज को दबाने की को​शिश की जा रही है। उस दौरान वे अपने साथियों के साथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने 144 धारा का दुरूपयोग करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इसलिए इस कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

(Udaipur Kiran) / लता

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