अशोकनगर, 13 नवम्बर (Udaipur Kiran) । एक वर्ष पुराने एक आठ वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में अदालत ने 64 वर्षीय बुजुर्ग को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को मिली जानकारी अनुसार सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र आर्य की अदालत ने आठ वर्षीय नाबालिक मासूम शिवांश पुत्र सुनील पाल निवासी ग्राम सिरसी नई, थाना नई सराय की अकारण हत्या के मामले में अभियुक्त मजबूत सिंह पुत्र बलदेव सिंह खंगार आयु लगभग 64 वर्ष निवासी ग्राम सिरसी को आजीवन सश्रम करवास एवं एक हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड की राशि अदा न करने की दशा में आरोपी को तीन माह का पृथक से सश्रम कारावास और भुगताया जाए।अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय जिला लोक अभियोजक भगवती प्रसाद लोधी एडवोकेट द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है, फरियादी सुनील पाल ने थाना नई सराय में इस आशय की देहाती नालसी लेख कराई कि दिनांक 6 सितंबर 2023 को सुबह उसका लडक़ा शिवांश उम्र 8 वर्ष रोजाना की तरह घर के पास शौच कर वापस आ रहा था, तभी गांव के मजबूत सिंह खंगार ने अकारण रास्ते में जाकर उसके लडक़े शिवांश के सिर एवं गर्दन में कुल्हाड़ी से वार कर दिया था। जिससे शिवांश के सर एवं गर्दन में काफी घाव होकर खून निकल आया और उसके लडक़े शिवांश की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। घटना के समय उसके पिता मोकम सिंह और उधम सिंह उपस्थित थे, जिन्होंने घटना देखी। मजबूत सिंह कुल्हाड़ी लेकर अपने मकान के ऊपर चढ़ गया था, घटना की उक्त देहाती नालसी पर से अभियुक्त मजबूत सिंह के विरुद्ध थाना नई सराय में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। जहां माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उक्त सजा, अर्थ दंड से दंडित किया गया।
(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र ताम्रकार