Madhya Pradesh

इंदौरः कलेक्टर ने चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत की बड़ी कार्रवाई

– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल का अवैध रूप से व्यापार करने वाले अनवर को भेजा जेल

इन्दौर, 12 नवंबर (Udaipur Kiran) । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने मंगलवार को इंदौर के चंदन नगर में रहने वाले अनवर पुत्र इशाक मोहम्मद, उम्र 58 साल को चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के अधीन निरूद्ध करते हुये केन्द्रीय जेल इंदौर में रखने के आदेश जारी किये हैं।

बताया गया कि अनवर पुत्र इशाक मोहम्मद के विरूद्ध सर्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल के गोदाम में अवैध भण्डारण और क्रय विक्रेय के आरोप हैं। इसके विरूद्ध पिछले अक्टूबर माह कार्रवाई की गयी थी। इसके विरूद्ध पूर्व में भी शासकीय चावल की हेराफेरी करने सहित अन्य प्रकरण विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीबद्ध है।

(Udaipur Kiran) तोमर

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