वाराणसी,12 नवम्बर (Udaipur Kiran) । अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्वोत्तर रेलवे (महेंद्र कुमार पांडेय) की अदालत ने मंगलवार को ट्रेन पर पत्थर फेंकने के मामले में दो आरोपितों की जमानत मंजूर कर ली। आरोपितों सागर मोदनवाल एवं मन्नू राजभर को 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बन्ध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश भी दिया।
न्यायालय में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जयप्रकाश श्रीवास्तव रिंकू, बंटी खान व रागिनी सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उप निरीक्षक अक्षय कुमार सिंह ने एक नवंबर 2024 को रेलवे सुरक्षा बल देवरिया में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 1 नवंबर 2024 को गाड़ी नंबर 19616 देवरिया स्टेशन से लगभग एक से डेढ़ किमी आगे बढ़ने पर अज्ञात व्यक्तियों ने पत्थर फेंक दिया। सूचना पर उप निरीक्षक अक्षय कुमार सिंह कांस्टेबल दीनानाथ यादव और जितेन्द्र यादव को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंचे। रेलवे लाइन के दोनों तरफ़ निगरानी करते हुए आगे बढ़े तो देखा कि ट्रेन का शीशा टूटा था। इस दौरान दो व्यक्ति भागते दिखाई दिये। टीम ने दौड़ कर उन्हें रोक पूछताछ किया। दोनों ने अपना नाम सागर मोदनवाल, मन्नू राजभर बताया। ट्रेन पर पत्थर फेंकने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोग आपस में मस्ती कर कर रहे थे और पत्थर उछाल रहे थे। उसी दौरान एक ट्रेन बगल की लाइन से जा रही थी और एक पत्थर ट्रेन पर लग गया। हमलोगों से गलती हो गयी है माफ कर दीजिए।
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(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी