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झारखंड के जमीन कारोबारी कमलेश की जमानत याचिका खारिज

फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 12 नवम्बर ( हि.स.)। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को जमीन कारोबारी कमलेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

कमलेश की ओर से जमानत की गुहार लगाते हुए गत पांच अक्तूबर को याचिका दाखिल की गयी थी। मामले में जमानत की गुहार चार्जशीट दाखिल करने के बाद लगाई है। ईडी ने 24 सितंबर को कमलेश सहित छह के खिलाफ जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आरोपित कमलेश को ईडी ने 27 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। ईडी मामले में आगे भी जांच जारी रखे हुई है। इसके खिलाफ सरकारी और रैयती जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा का आरोप लगा है।

ईडी ने 21 जून को कमलेश के ठिकाने पर छापेमारी की थी। छापेमारी में उसके आवास से एक करोड़ रुपये नकदी के साथ 100 कारतूस बरामद किया गया था। इसे लेकर कांके थाने में दर्ज दो केस और गोंदा थाना में दर्ज दो केस यानी कुल 4 केस को टेकओवर कर ईडी ने कमलेश कुमार, अमरेंद्र कुमार पांडे और नूरुल अंसारी के खिलाफ ईसीआईआर केस दर्ज की है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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