नई दिल्ली, 12 नवम्बर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी के समन पर पेश नहीं होने के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ मजिट्रेट कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
इसके पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने केजरीवाल के पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें राऊज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल की थीं। केजरीवाल के खिलाफ ये मामला ईडी के समन की अवहेलना करने का था। ये शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की गई थी। ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत एक महीने की सजा या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
ईडी की दोनों शिकायतों में कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। 7 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, जबकि सीबीआई के मामले में वो नियमित जमानत पर हैं।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम