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मानहानि मामले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत 

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 11 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को फौरी राहत दी है। जस्टिस हृषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानती वारंट पर रोक लगाने की चौहान की याचिका पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान को निर्देश दिया कि वो ट्रायल में लगातार पेश हों। केंद्रीय मंत्री ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने और जमानती वारंट पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने पहले मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इन तीनों नेताओं ने मीडिया में उनके खिलाफ बयान देकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस दौरान विवेक तन्खा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पंचायत और निकाय चुनाव में रोटेशन और परिसीमन को लेकर पैरवी की थी। आरोप है कि भाजपा नेताओं ने विवेक तन्खा को ओबीसी विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी की थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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