हल्द्वानी, 11 नवंबर (Udaipur Kiran) । चार नवम्बर को मार्चुला सड़क दुर्घटना में घायल मरीज से एंबुलेंस चालक द्वारा धनराशि लिए जाने पर जिलाधिकारी ने प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये।
विगत दिनों मार्चुला बस दुर्घटना में घायल व्यक्ति के परिजनों से निजी एंबुलेंस वाहन चालक द्वारा 1500 रुपये लिए जाने के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल ने संभागीय परिवहन अधिकारी उधम सिंह नगर को एंबुलेंस के वाहन चालक का लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए पत्र लिखा है, जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय अधिकारी ने आयुष्मान मल्टीस्पेशलिटी चिकित्सालय काशीपुर की एम्बुलेंस संख्या यूके 18 पीए- 0290 का लाईसेंस तीन माह के लिए सस्पेंड कर दिया है और वाहन चालक को उक्त अवधि में वाहन का संचालन अवैध होगा। चालक द्वारा वाहन का संचालन करते पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
विगत दिनों 4 नवंबर को मार्चुला सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को रामनगर से हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार हेतु लाते समय स्थानीय प्रशासन द्वारा निजी एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई थी। आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालय काशीपुर की एंबुलेंस के चालक द्वारा घायल मरीज रमेश रावत के तीमारदार उदय रावत से ईंधन हेतु 1500 रूपये की मांग की गई, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल द्वारा संवेदनशील प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सन्दर्भित वाहन चालक का स्पष्टीकरण संतोषजनक नही होने पर सहायक परिवहन अधिकारी को वाहन का लाईसेंस सस्पेंड करने हेतु पत्र प्रेषित किया, जिसके क्रम में वाहन का चालक का लाईसेंस तीन माह हेतु निरस्त किया गया।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि मरीज रमेश रावत के 1500 रूपये एम्बुलेंस चालक से वापस दिलवा दिये गये है और चालक योगेश कुमार द्वारा उक्त कार्य हेतु क्षमा प्रदान किये जाने और भविष्य में इस प्रकार का कृत्य पुनः नही किये जाने का आश्वासन दिया गया।
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(Udaipur Kiran) / अनुपम गुप्ता