Haryana

हिसार : पराली जलाने पर 30 हजार तक का लगाया जाएगा जुर्माना : उपनिदेशक

किसानों को जानकारी देते कृषि विभाग के अधिकारी।

केन्द्र सरकार ने जुर्माने की राशि को बढ़ाया

हिसार, 11 नवंबर (Udaipur Kiran) । वायु गुणवत्ता से निपटने के प्रयासों के तहत केंद्र सरकार ने पराली जलाने वालों के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया है। इसके तहत अब पराली जलाने वालों पर 30 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

कृषि विभाग के उप निदेशक राजबीर सिंह ने सोमवार को कहा कि तत्काल प्रभाव से लागू होने वाले नए नियमों के तहत दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दो से पांच एकड़ के बीच भूमि वाले किसानों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जबकि पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर पराली जलाने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। एक आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि नए नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 के रूप में पारित किया गया है।

सहायक कृषि अभियंता ओमप्रकाश महीवाल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक अब्दुल मतीन के साथ न्योली खुर्द गांव में किसानों से आह्वान किया कि वे फसल अवशेष नहीं जलाएं, बल्कि इसका प्रबंधन करके प्रति एकड़ 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में पाएं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग व संबंधित अधिकारियों द्वारा फील्ड में रहकर कड़ी निगरानी के साथ किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ-साथ टीमों द्वारा ग्राम स्तर पर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लाभ तथा पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से प्रकृति, जमीन तथा मानव जीवन पर अत्यंत गंभीर व प्रतिकूल प्रभाव पड़ते है, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होने के साथ-साथ प्राकृतिक प्रदूषण की वजह से मनुष्य भी अनेक जानलेवा बीमारियों का शिकार होता है। किसान किसी भी सूरत में पराली ना जलाएं बल्कि सरकार की ओर से क्रियान्वित की जा रही फसल अवशेष प्रबंधन योजना का लाभ उठाएं और अवशेष प्रबंधन कर जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखें।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

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