जींद, 9 नवंबर (Udaipur Kiran) । कृषि विभाग तथा सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने नरवाना में शनिवार काे खाद तथा दवाइयों काे स्टॉक रखने वाले गोदामों पर जांच की। छापेमारी के दौरान गोदाम पर स्टॉक का रिकार्ड तो दुरूस्त मिला लेकिन गोदाम की लोकेशन कृषि विभाग के रिकार्ड में नहीं मिला। जिस पर कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोलर ने फर्म को नोटिस जारी करते हुए कृषि उपनिदेशक से कार्रवाई की सिफारिश की है।
आगामी कार्रवाई कृषि विभाग द्वारा अमल मे लाई जाएगी। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी नरवाना के पास अनाधिकृत खाद तथा दवाइयों का स्टॉक गोदाम में किया हुआ है। जिसके आधार पर सीएम फ्लाइंग के सब इंसपेक्टर पवन, सतपाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। जिसमें कृषि विभाग के एसडीओ बलजीत सिंह, क्वालिटी इंसपेक्टर नरेंद्रपाल, बालमुकंद को भी शामिल किया गया। टीम ने फर्म के माल गोदाम रोड स्थित गोदाम पर दस्तक दी।
रिकार्ड जांचने पर यूरिया का रिकार्ड तथा बिल मशीन की एंट्री सही पाई गई लेकिन गोदाम कृषि विभाग रिकार्ड में दर्ज नही पाया गया। जबकि गोदाम का रजिस्टर्ड होना और उसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है। जिसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कृषि विभाग की साईट पर होता है। गोदाम के लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर फर्म मालिक उन्हें दिखाने में नाकाम रहा। जिसमें कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोलर ने फर्म मालिक को नोटस जारी कर कृषि विभाग के उपनिदेशक से कार्रवाई की सिफारिश की है।
आगामी कार्रवाई कृषि विभाग द्वारा अमल में लाई जाएगी। कृषि विभाग के क्वालिटी इंसपेक्टर नरेंद्रपाल ने बताया कि फर्म का गोदाम रजिस्टर्ड नही पाया गया। जबकि गोदाम का रजिस्टे्रशन होना जरूरी है। विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। विभाग के पास गोदाम की लोकेशन भी होती है। गोदाम विभाग के पास रजिस्ट्रड नही पाया। फर्म का नोटिस जारी कर कार्रवाई की सिफारिश विभाग से की गई है।
—————
(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा