Madhya Pradesh

लगभग 17 लाख श्रमिकों को जारी की जायेंगी अस्थाई पात्रता पर्ची: खाद्य मंत्री राजपूत

भोपाल, 8 नवंबर (Udaipur Kiran) । खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शनिवार को बताया कि ऐसे श्रमिक जिन्होंने अपूर्ण पते दिये है अथवा दिये गये पते पर निवास नहीं है, उन्हें खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। अस्थाई पात्रता पर्ची लगभग 17 लाख श्रमिकों को जारी की जाएंगी। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक याचिका में पारित आदेश के परिपालन में की जा रही है। मार्च 2024 तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के डेटा के आधार पर ये अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाएंगी।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण आयुक्त सिबि चक्रवर्ती ने जानकारी दी है कि अस्थाई पात्रता भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर जारी की जायेगी। इसमें श्रमिक का यूएएन नम्बर, श्रमिक का नाम, जिले का नाम, पता, पिनकोड नम्बर और मोबाईल नम्बर का विवरण उपलब्ध होगा। ई-श्रम पोर्टल पर केवल श्रमिक का ही पंजीयन होता है। परिवार के शेष सदस्यों की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इसलिये अस्थाई पात्रता पर्ची केवल एक श्रमिक की ही जारी की जाएगी। जिसके नाम से भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन है।

उन्होंने बताया कि अस्थाई पात्रता पर्ची, UAN नम्बर से डॉउनलोड करने की सुविधा राशन मित्र पोर्टल के डीएससी/ डीएसओ/जेएसओ/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय के लॉगइन पर उपलब्ध रहेगी। श्रमिक अपने ई-श्रम कार्ड के साथ जब अपनी पात्रता पर्ची डीएससी/डीएसओ/जेएसओ/ स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में लेने जाएगा तब संबंधित कार्यालय के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा राशन मित्र पोर्टल पर श्रमिक के UAN नबंर से अस्थाई पर्ची को सर्च करेगा। सर्च करने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया अनुसार वैध दस्तावेज (परिवार समग्र आई, आधार कार्ड एंव पात्रता संबंधी दस्तावेज) आदि को राशन मित्र पोर्टल पर दर्ज करते हुये सत्यापन करेगा। तत्पश्चात श्रमिक की स्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। श्रमिक का सत्यापन एवं स्थाई पात्रता पर्ची जारी होने के बाद ही राशन सामग्री की पात्रता होगी।

(Udaipur Kiran) तोमर

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