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अलोपीबाग के निवासियों को राहत, पीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ली वापस

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-सोनिया सिंह व अन्य के याचिका की अगली सुनवाई 21 नवम्बर को

प्रयागराज, 08 नवम्बर (Udaipur Kiran) । अलोपीबाग क्षेत्र की निवासी सोनिया सिंह उर्फ डाली सिंह व कई अन्य के आवास ध्वस्तीकरण कार्यवाही नोटिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने वापस ले ली है।

प्राधिकरण के अधिवक्ता अवधेश नारायण दूबे ने यह जानकारी सोनिया सिंह व 7 अन्य की याचिका की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकलपीठ के समक्ष दी। कोर्ट ने उन्हें ध्वस्तीकरण आदेश वापस लेने का हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देते हैं अगली सुनवाई की तिथि 21 नवम्बर नियत की है।

याचिका पर अधिवक्ता मनीषा चतुर्वेदी ने बहस की। इनका कहना है कि याचीगण पिछले चार दशक से मकान बनाकर निवास कर रही है। यह जमीन कैंटोनमेंट बोर्ड की है। पीडीए को इस पर कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उसने अवैध नोटिस जारी की है। याचिका में ध्वस्तीकरण कार्यवाही को रद्द किए जाने की मांग की है। पीडीए की कार्रवाई से बीस परिवार प्रभावित होंगे। जिनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही याचियों के दावे को तय किए बगैर पीडीए ने अवैध कार्यवाही शुरू कर दी है। याचिका में ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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