हरिद्वार, 8 नवंबर (Udaipur Kiran) । विदेशी यात्री के होटल में आगमन की नियमानुसार सूचना न देने पर एक होटल मालिक के खिलाफ स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) ने मुकदमा दर्ज कराया है।
अभिसूचना इकाई हरिद्वार के उपनिरीक्षक बलजीत सिंह राजवंशी व हेड कांस्टेबल मंशा राम के द्वारा होटल स्काई हाईट्स, गंगा विहार कॉलोनी भूपतवाला के आगंतुक रजिस्टर के रिकॉर्ड की जांच से पता चला की होटल में दाे विदेशी नागरिक, जिनमें एक लिथुनिआ रिपब्लिक व दूसरा नीदरलैंड का नागरिक था, को ठहराये जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप सी फॉर्म में 24 घंटे के अंदर एलआईयू कार्यालय हरिद्वार को नहीं दी गयी। ऐसे में शुक्रवार को द फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 14 व 7 विदेशी अधिनिम के तहत होटल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। उक्त दोनों विदेशी नागरिक होटल के कमरा नंबर एक में रुके थे।
उपनिरीक्षक बलजीत सिंह राजवंशी ने होटल स्काई हाइट्स, भूपतवाला के प्रबंधक संजय कुमार के विरुद्ध कोतवाली नगर हरिद्वार में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।
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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला