नैनीताल, 08 नवंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के ग्राम घाड़ी व अन्य के मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई के बाद ग्रामीणों का पक्ष सुनने के लिए अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली को न्यायमित्र नियुक्त किया है।
कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अखबार में छपी खबर का स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें लिखा गया था कि खडिखा खनन कारोबारियों के कारण ग्रामीणों के घरों में दरार आ गई है और उनके घर कभी भी टूट सकते हैं इसलिए उनको विस्थापित किया जाए। कोर्ट ने ग्रामीणों का पक्ष सुनने के लिए अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली को न्यायमित्र नियुक्त किया है। ग्रामीणों ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि उनकी बात न तो जिलाधिकारी सुन रहे हैं और न ही मुख्यमंत्री। ग्रामवासी उन्हें विस्थापित करने की मांग कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में कहा है कि जिनके पास अपने खुद के साधन थे वे हल्द्वानी बस गए, लेकिन गरीब लोग गांव में ही रह गए।
(Udaipur Kiran) / लता