जयपुर, 7 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मामले में एमएसीटी कोर्ट की ओर से जारी वसूली आदेश की पालना में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने 19 नवंबर को अलवर जिला कलेक्टर को व्यक्तिश: या वीसी के जरिए पेश होने के आदेश दिए हैं। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश सोहन सिंह की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के बेटे की दुर्घटना में मौत होने पर उसने और मृतक की विधवा ने एमएसीटी कोर्ट, मथुरा में मोटर दुर्घटना की क्लेम याचिका पेश की थी। जिस पर कोर्ट ने 26 जुलाई, 2022 को अलवर निवासी वाहन मालिक व चालक के खिलाफ अवार्ड जारी किया था। इस अवार्ड आदेश की पालना नहीं होने पर अदालत ने रिकवरी आदेश जारी कर अलवर कलेक्टर को पालना करने को कहा। इसके बावजूद भी कलेक्टर की ओर से आदेश की पालना नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने कलेक्टर को 30 जनवरी, 2023 को रिमाइंडर भी जारी किया, लेकिन उसकी भी पालना नहीं की गई। इसे याचिका में चुनौती देते हुए कहा गया कि अलवर कलेक्टर अदालती आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। एमएसीटी कोर्ट के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिली है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अवार्ड वसूली के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं देने पर अलवर कलेक्टर को हाजिर होने को कहा है।
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(Udaipur Kiran)