उत्तरकाशी, 07 नवंबर (Udaipur Kiran) । गत 26 अक्टूबर से जेल में बंद हिंदू संगठनों के तीन कार्यकर्ताओं की कुछ धाराओं में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी अभीय सिंह की अदालत ने 30-30 हजार रुपये व व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि के दो-दो प्रति भूगण प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। हालांकि अभी तीनों को जेल से रिहाई का इंतजार करना होगा। दरअसल, अपराध संख्या 59/2024 में जमानत हो गई है। जबकि अपराध संख्या 60/2024 में संगीत धाराएं लगी हैं जिनकी सुनवाई जनपद न्यायालय उत्तरकाशी में होनी है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी अभीय सिंह की अदालत ने गुरुवार काे अभियुक्ताें की ओर से अधिवक्ता प्रदीप जगूड़ी व एसपी नौटियाल एवं राज्य की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी शहराज अंसारी को सुना और पत्रावली का परिशीलन किया। वहीं प्रदीप जगूड़ी ने बताया कि जिला कारागार नई टिहरी में निरूद्ध अभियुक्त जितेंद्र चौहान, सोनू नेगी एवं सूरज डबराल की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र में कहा है कि वे निर्दोष हैं। उनके द्वारा तथाकथित अपराध कारित नहीं किया गया है। उनके विरूद्ध गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अभियुक्ताें ने किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावना को आघात नहीं पहुंचाया है और न ही किसी प्रकार का कोई भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर प्रसारित किए हैं। इधर, पुलिस ने न्यायालय में अभियुक्ताें के जमानत का विरोध किया था।
काेर्ट ने अभियुक्ताें जितेंद्र चौहान, सोनू नेगी उर्फ प्रिंस व सूरज डबराल काे 30-30 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि के दो-दो प्रति भूगण प्रस्तुत करने के उपरांत उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अधिवक्ता प्रदीप जगूड़ी ने बताया कि अपराध संख्या 60/2024 में संगीत धाराएं लगी हैं जिनकी जमानत के लिए जिला जज उत्तरकाशी की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा।
(Udaipur Kiran) / चिरंजीव सेमवाल