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सीबीआई को सत्येंद्र जैन के मामले में 20 नवंबर तक कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

नई दिल्ली, 05 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के डीआईजी को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित सत्येंद्र जैन के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने सीबीआई के डीआईजी को 20 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकार को स्वीकृति के लिए भेज दी गई है। कोर्ट ने 24 जून की अंतिम केस डायरी देखी, जिसमें लिखा हुआ था कि इस मामले की जांच जारी है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले की केस डायरी नियमों के मुताबिक नहीं बनाई गई है। कोर्ट ने सीबीआई के डीआईजी को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

इस मामले में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 18 अक्टूबर को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में हैं और इस मामले में जल्द ट्रायल शुरू होने की संभावना नहीं है। ऐसे में वो जमानत के हकदार हैं।

सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा जिन्हें आरोपित बनाया है, उनमें उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।

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(Udaipur Kiran) / दधिबल यादव

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