फिरोजाबाद, 05 नवम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना नारखी में 2012 में देवीराम पुत्र राम रतन निवासी श्रीराम गढ़ी के खिलाफ आत्महत्या को प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने देवी राम को दोषी माना। न्यायालय ने देवी राम को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक राजीव उपाध्याय, पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार हैड कांस्टेबिल जगदीश तोमर का विशेष योगदान रहा। यह जानकारी पुलिस मीडिया सेल से मिली है।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़