नैनीताल, 05 नवंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में नगर निगम की ओर से मीट मार्केट से अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद नगर निगम और सरकार को चार माह के भीतर मीट की दुकानों को विस्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी विजय पाल सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे 1960 से उस स्थान पर मीट का कारोबार करते आए हैं। नगर निगम की ओर से उन्हें मीट कारोबार के लिए इसका लाइसेंस दिया हुआ है। याचिका में कहा है कि हल्द्वानी जब नगर पालिका थी तो उस समय नगर पालिका ने दो मीट मार्केट चाेरगलियां और रामपुर रोड पर बनाई थी, जिसका संचालन नगर पालिका करती थी। नगर निगम बनने से इस स्थान पर निगम की ओर से पक्की दुकानें बनाकर अन्य को दे दी गई। उसके बाद मीट कारोबारियों को मंगल पड़ाव शिफ्ट कर दिया गया। तब से वे इस स्थान पर मीट का कारोबार करते आ रहे हैं। निगम की ओर से उन्हें 31 मार्च 2024 को नोटिस दिया गया और चार अप्रैल 2024 को ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए ग,ए लेकिन उन्हें सुनवाई के लिए मौका तक नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जब तक उन्हें अन्य जगह पर विस्थापित नहीं किया जाता, तब तक उन्हें इस क्षेत्र में मीट का कारोबार करने की अनुमति प्रदान की जाए।
(Udaipur Kiran) / लता