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राजस्थान के कांग्रेस नेता शांति धारीवाल के खिलाफ चलेगा भ्रष्टाचार का मामला 

सुप्रीम कोर्ट

– सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली, 05 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कांग्रेस नेता शांति धारीवाल को झटका दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने धारीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में आपराधिक कार्यवाही बंद करने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मामले में फिर से समीक्षा करने का आदेश दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने मुकदमा वापस लेने की मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से छह महीने में मामले पर निर्णय लेने को भी कहा। दरअसल, 2011 में जयपुर विकास प्राधिकरण ने दस बीघे का एकल पट्टा जारी किया था, जिसमें कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने शांति धारीवाल के खिलाफ मुकदमे को वापस लेने का फैसला लिया था। हाई कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगाई थी।

ट्रायल कोर्ट ने मामले को बंद करने की मांग को खारिज कर दी थी। इस विवाद के बाद 2013 में एकल पट्टा रद्द कर दिया गया था। इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो ने की थी। इसके बाद तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर, जोन आयुक्त ओंकार मल सैनी और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक शैलेंद्र गर्ग को गिरफ्तार किया गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शांति धारीवाल से भी पूछताछ की थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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