बिलासपुर, 4 नवंबर (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त बिलासपुर को शपथ पत्र के साथ सफाई के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं।छत्तीसगढ़ डिवीजन बेंच ने फोटोग्राफ के साथ शपथपत्र देने का आदेश जारी किया है। अगली सुनवाई 13 नवंबर 2024 रखी गई है। दरअसल जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्त गुरु की युगलपीठ ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए 28 अक्टूबर 2024 को मीडिया में प्रकाशित ठेका कंपनी ने ऑक्सीजोन को बना दिया डंपिंग यार्ड, व्यापार विहार के 10 एकड़ में कचरे का पहाड़, तेज दुर्गंध से परेशानी दो करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ऑक्सी जोन रखरखाव के अभाव में खत्म जैसी खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया है ।
ऑक्सीजोन में लगाए गए 600 पौधों में अधिकांश सूख चुके हैं और जो हैं, वह मरने की कगार पर हैं। इसके अलावा नगर निगम का सफाई अमला भी शहर से इकट्ठा कर कूड़ा ऑक्सीजोन के चारों तरफ डाल रहा है। सफाई का ठेका लेने वाली कंपनी रामकी ने यहां छोटा सा डंपिंग जोन भी बना रखा है। जिसके चलते आसपास के करीब 10 एकड़ जमीन पर कूड़े का पहाड़ बन गया है। तारामंडल के ठीक पीछे भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। वहीं निगम ने दो करोड़ की लागत से व्यापार विहार में प्लेनेटोरियम के पीछे ऑक्सी जोन का निर्माण कराया था ।उसका उद्देश्य था कि लोग सुबह टहलकर स्वास्थ्य लाभ उठाएं, लेकिन स्थिति बिगड़ती जा रही है ।नगर निगम खुद ऑक्सी जोन के आसपास शहर से निकलने वाले कचरे को एकत्र कर डंप कर रहा है। कचरा से क्षेत्र में बदबू से लोग परेशान है।
इन्हीं सब बातों को स्वत संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। नगर निगम की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ता आर एस मरहास ने कहा कि ठेका कंपनी को संबंधित स्थान पर कचरा डालने के लिए नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में नगर निगम आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं और चिन्हांकित इस जगह पर सफाई होने के बाद फोटोग्राफ भी संलग्न करने कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर 2024 को रखी गई है।
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(Udaipur Kiran) / Upendra Tripathi