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कोल लेवी घोटाले में आरोपी निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज

निलंबित आईएएस रानू साहू

बिलासपुर, 4 नवंबर (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान कोल लेवी घोटाला सामने आया था। इस मामले में करीब 15 माह जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू को हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। जस्टिस एन के व्यास के सिंगल बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाया। इससे पहले भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।निलंबित आईएएस रानू साहू ने स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी

ईडी ने 22 जुलाई 2023 को रानू साहू को गिरफ्तार किया था। कोल घोटाला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था। ईडी ने इस मामले में रानू साहू से लंबे समय तक पूछताछ की। ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगाया कि निलंबित आईएएस रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। लेकिन ईडी के सभी दस्तावेज और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लोअर कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।

(Udaipur Kiran) / Upendra Tripathi

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