फिरोजाबाद, 4 नवम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को जानलेवा हमले के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना नगला सिंघी में 2003 में जनपद मैनपुरी थाना बरनाहल के गांव निवासी अनिल कुमार पुत्र रामनिवास के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष के आधार पर न्यायालय ने अनिल को हत्या के प्रयास का दोषी माना। न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 2000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़