नई दिल्ली, 04 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक सरकार की ओर से सीबीआई को दी गई सहमति वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई चार हफ्ते के लिए टालने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है। हालांकि, अभी तक उस याचिका को लिस्ट नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान डीके शिवकुमार की ओर से पेश वकील रंजीत कुमार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को कर्नाटक सरकार और डीके शिवकुमार को नोटिस जारी किया था।
भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने दायर याचिका में कर्नाटक हाई कोर्ट के 29 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ यतनाल की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुनवाई के दौरान डीके शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में सीबीआई और राज्य सरकार के बीच का मामला है। इस मामले में सीबीआई पीड़ित हो सकती है, जिससे सहमति वापस ली गई है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सही हो सकते हैं। हाई कोर्ट ये कह सकता था कि सीबीआई पीड़ित है और दूसरा कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और डीके शिवकुमार चाहें तो अपनी दलीलों में इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
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(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम