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असम के मटिया ट्रांजिट कैंप की अव्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई 

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 04 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने असम के मटिया ट्रांजिट कैंप में विदेशी नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं की खराब स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने असम सरकार के संबंधित विभाग के सचिव को तुरंत शिविर का दौरा करने और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी सुविधाएं एक महीने के भीतर लागू हों। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वहां कोई सुविधा नहीं है। कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, कोई दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं है, महिला डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कैंप की स्थिति संतोषजनक नहीं है। बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कोर्ट ने य़ह टिप्पणी राज्य स्तरीय सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित टीम द्वारा दी गई विस्तृत रिपोर्ट को देखकर की। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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