– ग्वालियर जिले में भी हुआ मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन
ग्वालियर, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का फायदा उठाकर राजनैतिक दल पूरी तरह शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने में सहभागी बनें। यदि इस समय शुद्ध मतदाता सूची तैयार होगी तो चुनाव के समय किसी को भी यह शिकायत नहीं रहेगी कि उनका नाम मतदाता सूची से छूट गया है या फिर नाम में कोई त्रुटि है। यह बात कलेक्टर रुचिका चौहान ने मंगलवार को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट को बीएलओ के सहयोग के लिये निर्देशित करें, जिससे शुद्ध मतदाता सूची तैयार हो सकें।
इस अवसर पर उन्होंने मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही बैठक में मौजूद राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदान केन्द्रों की सूची व मतदाता सूची प्रदान की। साथ ही बिना फोटो वाली मतदाता सूची की सीडी भी उन्हें उपलब्ध कराई। बैठक में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिले के प्रतिनिधिगण, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार जैन एवं जिले की विधानसभा क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाकर मतदाता सूची में त्रुटि सुधार, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं का नाम जुड़वाने एवं मृत व बाहर चले गए मतदाताओं के नाम हटवाए जा सकते हैं।
28 नवम्बर तक ली जायेंगी आपत्तियाँ, विशेष शिविर भी लगेंगे
बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे-आपत्तियां 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक प्राप्त की जाएंगी। पुनरीक्षण के संबंध में 9 एवं 10 नवम्बर तथा 16 एवं 17 नवम्बर को विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 24 दिसम्बर तक किया जायेगा। एक जनवरी 2025 तक मतदाता सूची के डाटाबेस को अपडेट कर परिशिष्टों का मुद्रण किया जायेगा। इसके बाद 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।
एक जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने जा रहे युवा सूची में जुड़वा सकते हैं नाम
ऐसे युवा जो 1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी करने जा रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। नये मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिये आसानी से उनके घर तक पहुंच जाएगा।
ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से जुड़वाए जा सके हैं नाम
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की नि:शुल्क सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ऑनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन एप और https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका या जानकारी के लिये निर्वाचन हेल्पलाईन के टोल फ्री नं.- 1950 में कार्यालयीन समय पर कॉल करके समाधान प्राप्त किया जा सकता है।
(Udaipur Kiran) तोमर