Madhya Pradesh

मप्रः दीपावली पर्व पर रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय करने वालों को बाजारी कर से छूट

– नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जारी किये आदेश

भोपाल, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश में दीपावली पर्व के अवसर पर रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों को स्थानीय सामग्री विक्रय करने पर लगने वाले बाजारी कर और शुल्क से छूट प्रदान की गई है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 29 अक्टूबर से 11 नवम्बर, 2024 (ग्यारस पर्व) तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश स्थानीय कौशल उस पर आधारित स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

जनसम्पर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाजारी कर अथवा शुल्क से छूट का फायदा स्थानीय, ग्रामीण कारीगरों, गरीब महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित मिट्टी एवं गोबर के दीपक, दीप-मालाएँ तथा धार्मिक प्रतीकों के विक्रय पर विशेष रूप से दिया जायेगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को विभाग ने दिशा-निर्देश दिये हैं। बाजारों में इस संबंध में लगने वाली दुकानों पर साफ-सफाई और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के लिये स्थानीय निकायों को निर्देशित किया गया है।

(Udaipur Kiran) तोमर

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