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कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदीप घोष की एफडी को भुनाने के मामले में सीबीआई से रिपोर्ट तलब की

संदीप घोष की एफडी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई से की रिपोर्ट तलब

कोलकाता, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष द्वारा अपनी बैंक में जमा राशि को भुनाने के लिए दायर याचिका पर सीबीआई से रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस शुभेंदु समंता ने घोष को अपनी याचिका में सीबीआई को पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। घोष ने याचिका में भारतीय स्टेट बैंक को अपनी एफडी भुनाने का निर्देश देने का आग्रह किया है ताकि वह अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

संदीप घोष को सीबीआई ने दो सितंबर को राज्य सरकार द्वारा संचालित आर.जी. कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं और कर्तव्य पर तैनात जूनियर डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। घोष के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि उनकी हिरासत के दौरान उनकी पत्नी ने परिवार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एफडी भुनाने हेतु बैंक से संपर्क किया था। वकील का कहना है कि एफडी के मूल दस्तावेज उनके पास ही हैं और सीबीआई ने उन्हें जब्त नहीं किया है।

बैंक के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि चूंकि घोष के खिलाफ सीबीआई जांच जारी है, ऐसे में एफडी को भुनाना संभव नहीं है। अदालत ने पाया कि मामले में सीबीआई को पार्टी नहीं बनाया गया है, इसलिए जस्टिस समंता ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह अपनी याचिका में सीबीआई को पार्टी बनाए। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई को अगले सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया ताकि घोष की याचिका पर उचित आदेश पारित किया जा सके।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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