Madhya Pradesh

मप्रः हरदा में बिजली कंपनी के 15 पोल तोड़ने के आरोप में तीन आरोपियों पर एफआईआर दर्ज

भोपाल, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के हरदा वृत्त के मसनगांव वितरण केन्द्र अंतर्गत गैरकानूनी रूप से बिजली लाइन के 15 पोल तोड़ने पर तीन आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मसनगांव वितरण केन्द्र के सहायक प्रबंधक प्रदीप कुमार डोले के आवेदन पर सोमवार को थाना छिपाबड द्वारा तेजराम विश्नोई, अनिल विश्नोई एवं अमित विश्नोई के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 324 (5), म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 139 एवं 140 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

कंपनी मसनगांव वितरण केन्द्र के सहायक प्रबंधक प्रदीप कुमार डोले ने बताया कि मसनगांव केंद्र के 33/11 केवी उप केन्द्र जामली से निकलने वाली नवीन 11 केवी घरेलू लाइन का कार्य किया गया था। जिसमें 27 अक्टूबर 2024 को रात्रि में लगभग 1 बजे सदाशिव पुत्र कृष्ण बिश्नोई ग्राम बड़नगर के खेत में 8 पोल एवं पवन पुत्र मुकेश बिश्नोई ग्राम बड़नगर के खेत में 7 पोल, इस तरह से कुल 15 पोल तोड़े गए हैं। इसमें तेजराम पुत्र जगन्नाथ बिश्नोई निवासी ग्राम बडनगर, अनिल पुत्र श्रीकृष्ण बिश्नोई निवासी ग्राम हरपालिया तथा अमित पुत्र अमृतलाल बिश्नोई ग्राम खमलाय एवं उनके साथियों के खिलाफ पोल तोड़ने के आरोप में नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि उक्त घटना में 15 पोल टूटने के कारण विद्युत अधोसंरचना एवं कंपनी को हुई 2 लाख रूपये की आर्थिक क्षति के चलते आरोपियों पर कार्यवाही की गई है। घटना के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि कोई भी इस तरह से कंपनी के खिलाफ गैरकानूनी काम न करें, अन्यथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना तथा सजा दोनों का ही प्रावधान है।

बिजली चोरी के मामले में छः माह का कारावास व एक लाख 7 हजार रुपये जुर्माना

वहीं, विदिशा जिले के लटेरी न्यायालय की विशेष न्यायाधीश कविता दीप खरे ने 25 अक्टूबर 2024 को निर्णय पारित कर आरोपी रामगोपाल शर्मा को दोषी मानते हुये छः माह के कठोर कारावास से दण्डित कर एक लाख 7 हजार 610 रुपये प्रतिकर (जुर्माना) अधिरोपित किया है।

कनिष्ठ अभियंता (जेई) लटेरी नीरज गुप्ता ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि घटना 28 फरवरी 2020 की है जब विद्युत चेंकिग टीम के जेई जगदीश लोधी, सलीम खॉ एल एम, अरशद खॉ एल एच तथा बब्लू कुशवाह ने विद्युत वितरण केन्द्र लटेरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मसूडी में अभियुक्त रामगोपाल शर्मा निवासी ग्राम मसूडी के यहाँ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाँच हार्स पॉवर आटा चक्की बिना कनेक्शन लिए एल टी लाइन से सीधा तार डालकर उपयोग करना पाया गया था। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना तथा कारावास का भी प्रावधान है।

(Udaipur Kiran) तोमर

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