पूर्वी चंपारण,28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिले केसरिया अंचल के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के नेतृत्व में सोमवार को विशेष धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जाँच अभियान चलाया गया।
जांच के क्रम में मोतिहारी सदर प्रखंड के कुल-01 प्रतिष्ठान सत्कार होटल से 02 बाल श्रमिकों को धावा दल की टीम के द्वारा विमुक्त कराया गया। श्रम अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बाल श्रम के विरूद्ध यह अभियान पूर्वी चंपारण जिला में क्रियाशील है। आज विमुक्त बच्चो के संदर्भ में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी जा रही है जबकि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है।
उन्होने बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है।साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निदेश के आलोक में सभी नियोजकों से 20,000/- (बीस हजार रू.) प्रति बाल श्रमिक की दर से राशि की वसूली की जाएगी।धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, केसरिया, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कल्याणपुर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, फेनहरा, AHTU, मोतिहारी, प्रयास संस्था के प्रतिनिधि, सशस्त्र पुलिस बल एंटी ह्यूमन टै्रफिकिंग यूनिट की टीम शामिल थे।
(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार