-दीपावली पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक आतिशबाजी पर रोक, ग्रीन पटाखे छोड़ सकेंगे
जोधपुर, 26 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दीपावली पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा की धारा 163 लागू की गई है। जो आज शाम छह बजे से लागू हो गई। यह निषेधाज्ञा चार नवंबर को शाम छह बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान केवल ग्रीन आतिशबाजी ही की जा सकेगी। यह आदेश डीसीपी (मुख्यालय/यातयात) राजर्षि राज वर्मा ने जारी किए।
इन आदेशों के तहत त्याेहार के दौरान एलपीजी गोदाम, पेट्रोल पंप, केरोसीन के भूमिगत डिपो, पेट्रोल भंडार के आस-पास आतिशबाजी करने की आशंका है। शहरवासी अग्निवाहक पटाखे, बारूद व व ग्रीन आतिशबाजी करेंगे। इनसे आग भी लग सकती है। ऐसे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत इनको प्रतिबंधित रखा गया है। आदेश के अनुसार ग्रीन आतिशबाजी ही की जा सकेगी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति अस्त-शस्त्र, तेज धारदार हथियार, लाठी आदि लेकर नहीं घूम सकेगा, न ही ऐसे हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रतिबंध हथियार के लाइसेंसधारियों पर लागू नहीं होंगे। धार्मिक परम्परा के तहत सिखों का कृपाण रखने की छूट रहेगी। घातक रसायनिक व विस्फोटक पदार्थ, घातक तरल पदार्थ बोतल या अन्य किसी पात्र में लेकर विचरण नहीं करेगा। धार्मिक भावनाएं भडक़ाने वाले भाषण-नारे नहीं लगाए जाएंगे और न ही कहीं लिखे जाएंगे। अग्निवाहन पटाखे जैसे रॉकेट, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सीटी पटाखे, सूतली बम सार्वजनिक स्थान या शांत घोषित क्षेत्र, घास डिपो, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, विद्यालयों, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र की 100 मीटर परिधि में फोड़े नहीं जा सकेंगे।
(Udaipur Kiran) / सतीश