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ज्ञानवापी केसः हिन्दू पक्ष की याचिका कोर्ट से खारिज, पूरे परिसर का नहीं होगा एएसआई सर्वे

फोटो प्रतीक

वाराणसी, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । ज्ञानवापी के मूल 32 साल पुराने मामले में शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी का आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वेक्षण नहीं कराया जाएगा। न्यायालय के इस फैसले से वादी हिन्दू पक्ष को बड़ा झटका लगा है।

इसके पहले ज्ञानवापी से जुड़े वर्ष 1991 के लार्ड विश्वेश्वर वाद में प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा था। मसाजिद कमेटी और वक्फ बोर्ड के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलील में ज्ञानवापी में खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने का विरोध किया था। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय का विवरण और उसकी नकल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने पत्रावली आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया। इसके पहले की सुनवाई में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से जवाबी दलील दी गई।

गौरतलब है कि वर्ष 1991 के लार्ड विश्वेश्वर वाद में वादी हिन्दू पक्ष ने ज्ञानवापी के सेंट्रल डोम के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया था। वादी पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के बचे शेष स्थल की खुदाई करा कर एएसआई सर्वे कराने की मांग अदालत से वाद के जरिए की । वादी पक्ष ने रकबा नंबर 9131 और 9132 का एएसआई सर्वे कराने की मांग पर अदालत में दलील भी पेश की थी। वर्ष 1991 में अधिवक्ता दान बहादुर, सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और हरिहर पाण्डेय ने वाद दाखिल किया था। सुनवाई के बीच 1998 में प्रतिपक्ष ने हाई कोर्ट जाकर मामले में स्टे ले लिया। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टे प्रभावहीन होने पर वर्ष 2019 में हिन्दू पक्ष ने फिर एएसआई सर्वे की मांग रखी।

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(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी

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