नाहन, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जन सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिगत, रानीताल चौक से बस स्टैंड चौक तक सड़क के मुरम्मत कार्य के लिए 26 से 28 अक्टूबर तक यातायात की आवाजाही को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार रानीताल चौक से बाल्मीकि बस्ती नाहन क्षेत्र में रिहायशी आबादी के कारण दिन के समय लोगों और वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है। त्यौहार के निकट होने के कारण भी आवागमन काफी बढ़ गया है, विशेषकर स्कूल वाहनों की गतिविधियां बढ़ने से स्थिति और भी संवेदनशील हो गई है। इसलिए सड़क मुरम्मत का कार्य सुबह 9:00 बजे से दिन में 1:00 बजे तक किया जाएगा।
सरकारी और प्राइवेट बसें, जो बस स्टैंड से रानीताल, गुन्नुघाट, और दिल्ली गेट होते हुए आती-जाती हैं, जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड से बस्ती चौक के माध्यम से डायवर्ट की जाएंगी। इसका उद्देश्य सड़क मुरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा करना है।
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(Udaipur Kiran) / जितेंद्र ठाकुर