जयपुर, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर डेंटल भर्ती-2024 के विवादित प्रश्न-उत्तर से जुडे मामले में आरयूएचएस के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग के बाद पांच नवंबर तक परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश भरत बेनीवाल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी और गीतेश जोशी ने अदालत को बताया कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने मेडिकल ऑफिसर डेंटल के 209 पदों के लिए गत 31 मई को भर्ती निकाली है। विवि की ओर से 18 जुलाई को लिखित परीक्षा आयोजित की गई और बाद में अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई। इस पर याचिकाकर्ताओं ने चार प्रश्नों के विवादित उत्तरों पर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। इसके बावजूद आपत्तियों का निस्तारण कर भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि उनके चार प्रश्नों के उत्तर सही थे, लेकिन उनके उत्तरों को गलत माना है। जबकि याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंत शिक्षा परिषद से अनुमोदित पुस्तकों में बताए जवाब ही लिखे हैं। वहीं आरयूएचएस जो किताब पेश की है वह न तो दंत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है और ना ही प्रदेश में चलती है। जिस पर अदालत ने आरयूएचएस के अधिवक्ता रामसिंह भाटी को कहा कि आपने भारतीय दंत शिक्षा परिषद व सरकार से मान्यता प्राप्त किताब में दिए उत्तरों को क्यों नहीं माना। जिस पर आरयूएचएस के अधिवक्ता ने कहा कि वे आगामी सुनवाई तक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी नहीं करेंगे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एकलपीठ ने भर्ती के अंतिम परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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(Udaipur Kiran)