-हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम दे रहा है लोन
गुरुग्राम, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । अगर आपकी सालान आया 1.80 लाख रुपये है और आप अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मदद करने को तैयार है। निगम की ओर से आपको डेढ़ लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से योजना का लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1 लाख 80 हजार रुपये (परिवार पहचान पत्र अनुसार) से अधिक न हो। उनको बैंकों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण पशु पालन, किरयाना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई लाभप्रद योजना इत्यादि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है।
जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अनुदान व 10 प्रतिशत मार्जिन मनी 4 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है तथा बकाया ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है। इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेब साईट पर ऋण आवेदन फार्म भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य योजना के तहत हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना व सूक्ष्म ऋण योजना के तहत महिला व पुरूष दोनों को स्वरोजगार के लिए एक लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। ऋण लेने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदनकर्ता बेरोजगार होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि इन योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 10 हजार रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। महिला समृद्धि योजना के तहत महिला सिलाई कार्य, किसी भी प्रकार की दुकान व डेयरी फार्मिंग के लिए ऋण ले सकती है। निगम की तरफ से सूक्ष्म ऋण योजना के तहत भी दुकान व डेयरी पालन के लिए एक लाख रुपए का ऋण दिया जाता है।
(Udaipur Kiran) हरियाणा