हरिद्वार, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । पांच वर्षीय मासूम बच्ची से छेड़छाड़ व लैंगिक उत्पीड़न करने के मामले में एफटीएससी/अपर जिला जज चन्द्रमणि राय ने आरोपित युवक को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 26 मई 2021 कोतवाली नगर क्षेत्र में रात्रि नौ बजे घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को पड़ोस में रहनेवाला युवक चीज दिलाने के बहाने उठाकर एक सुनसान गली की तरफ जाने लगा था। तभी कुछ लोगों के देखने पर युवक बच्ची को छोड़कर भाग गया था। पीड़ित बच्ची ने अपने पिता को सारी आपबीती बताई थी।
अगले दिन शिकायतकर्ता पिता ने स्थानीय पुलिस में आरोपित गौरी उर्फ गौरव पुत्र दिनेश निवासी नई बस्ती रामगढ़ खड़खड़ी कोतवाली नगर हरिद्वार के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए।
(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला