जगदलपुर, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरिस एस. द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 तथा बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन नियम 1988 यथा संशोधित 2017 के तहत जिले में नियोजित बाल श्रमिकों की खोज सहित छापेमारी, बचाव कार्य एवं प्रत्यावर्तन हेतु जिला स्तरीय बाल श्रम प्रतिषेध कार्यबल गठित किया गया है।
जिला स्तरीय कार्यबल में कलेक्टर पदेन अध्यक्ष सहित पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि , जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, अध्यक्ष जिला बालक कल्याण समिति, जिला शिक्षा अधिकारी तथा श्रम पदाधिकारी पदेन सदस्य एवं बाल श्रमिकों को पुनर्वास से संबंधित स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधी सदस्य मनोनीत किए गए हैं। उक्त जिला स्तरीय कार्यबल को बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन नियम 1988 यथा संशोधित 2017 में निहीत प्रावधानों के अनुसार निरंतर अनुश्रवण कर नियोजनों से बाल श्रमिकों बचाव और प्रत्यावर्तन, पीड़ितों एवं साक्षियों के संरक्षण तथा बचाव कार्य संचालन हेतु व्यापक कार्ययोजना तैयार करने और प्रभावी कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है।
(Udaipur Kiran) / राकेश पांडे