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गैंगस्टर एक्ट के आरोपित को साढ़े तीन साल की सजा, 5 हजार रुपये जुर्माना

सगे भाई की हत्या में दोषसिद्ध आरोपित भाई को 6 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना

मुरादाबाद, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया के न्यायालय ने बुधवार को गैंगस्टर एक्ट के आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे साढ़े तीन साल के कारावास सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हयात नगर थाने के तत्कालीन प्रभारी उमेश कुमार सिंह ने 11 दिसंबर 2003 को बुलंदशहर निवासी भूरा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। जिस पर आरोप था कि आरोपित अपना गैंग बनाकर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक धन लाभ प्राप्त करता है। आरोपित भूरा के खिलाफ 15 मई 2004 को आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया। जिसके बाद मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में की गई।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जयसवाल

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