गुरुग्राम, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । पुलिस टीम पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करनेे के मामले की सुनवाई करतेे हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत नेे दोनों दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल 2022 को थाना सेक्टर 29 की पुलिस टीम गलेरिया मार्किट के निकट संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर 2 संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार भागने लगे। पुलिस ने पीछाकर एक युवक को काबू कर लिया। इसी दौरान बाइक गिर गई तथा दूसरा युवक भागने लगा तो पकड़े हुए युवक ने भागते हुए अपने साथी को गोली चलाने को कहा, जिस पर भागते हुए युवक ने वापस आकर पुलिस टीम पर गोली चलाई जो सिपाही गौरी शंकर के पैर में लग गई और दोनों युवक वहां से भाग गए थेे।
थाना सैक्टर-29 पुलिस ने जानलेवा हमला व शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को काबू कर लिया था, जिनकी पहचान इस्माइल उर्फ काला व जुनैद के रूप में हुई थी। मामले की सुनवाई अदालत मेें चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को 7-7 वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। जुनैद पर 10 हजार 500 व इस्माइल उर्फ काला पर 11 हजार 500 रुपए का जुर्माना अदालत ने लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) हरियाणा