-अदालत ने गत सप्ताह आरोपी सुनील को दिया था दोषी करार
गुरुग्राम, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता की अदालत में बुधवार को सीरियल किलर सुनील द्वारा मासूम बालिका से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर देेने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने गत सप्ताह सुनील को दोषी करार दे दिया था।
बुधवार को अदालत में सजा व पीडि़त पक्ष को मुआवजा राशि को लेकर दोनों पक्षों की बहस हुई। अदालत ने अब इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सजा व मुआवजे पर फैसला 25 अक्टूबर को सुना सकती है। इस मामले की पैरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता डा. अंजूरावत नेगी का कहना है कि अदालत से उन्होंने दोषी को फांसी की सजा देने की पुरजोर मांग की है। दोषी को एक मामले में पहले भी फांसी की सजा अदालत सुना चुकी है। मासूम बालिकाओं का अपहरण कर उनसे दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या कर देने के कई मामलों में दोषी संलिप्त रहा है।
(Udaipur Kiran) हरियाणा