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दिल्ली दंगा : हाई कोर्ट ने ख़ारिज की शाहरुख पठान की जमानत याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने दिल्ली दंगा मामले में शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने 29 फरवरी को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर चुका है।

सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान की ओर से पेश वकील खालिद अख्तर ने कहा कि शाहरुख पठान के मामले में ट्रायल में काफी देर हो रही है और वो पिछले तीन साल और नौ महीने से हिरासत में है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक अभियोजन पक्ष के केवल दो गवाहों के ही बयान दर्ज किए गए हैं। इस मामले में एक चार्जशीट और तीन पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से 90 गवाह हैं। इस मामले में अधिकतम सजा दस साल है।

इससे पहले 24 दिसंबर, 2021 को कोर्ट ने हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किये थे। शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से 3 मार्च, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसकी रिवाल्वर उसके घर से ही बरामद की थी। पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस भी बरामद किए थे। दिल्ली पुलिस ने शाहरुख का मोबाइल फोन भी बरामद किया था। दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवाल्वर तानने वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था। फरवरी, 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और दो सौ के करीब लोग घायल हुए थे।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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