जयपुर, 21 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती-2024 की भर्ती विज्ञापन की शर्ते को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश अरविंद कुमार अरोडा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता अंकुर ने बताया कि भर्ती नियमों के तहत अब तक निकाली भर्तियों में अंतिम चयन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 171 व आरक्षित वर्ग के लिए 156 न्यूनतम अंक लाया जाना जरूरी था। वहीं अब इस भर्ती में विज्ञापन की शर्ते में बदलाव करने हुए अब अंतिम चयन के लिए सामान्य वर्ग के लिए 193.5 व आरक्षित वर्ग के लिए 176 न्यूनतम अंक लाया जाना जरूरी किया है। जबकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। वहीं ऐसा करना ना केवल भर्ती नियमों के खिलाफ है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 की भी अवहेलना है। इसलिए भर्ती में नियमों की पालना कराई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत दिनों डीजे कैडर के कुल 95 पदों के लिए भर्ती निकाली है। हाईकोर्ट में मामला आने के बाद अब भर्ती प्रक्रिया विवादों में आ गई है।
—————
(Udaipur Kiran)