जयपुर, 21 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देशाानुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया के नेतृत्व में सोमवार को संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई।
नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा दिये गये नोटिसों के उपरान्त भी आर.एम.ए ट्रेड लाईसेंस प्राप्त नहीं करने पर मालवीय नगर जोन में संचालित तीन रेस्टोरेन्ट, कैफे जिसके अन्तर्गत बर्गर फर्म, बरिस्ता, कॉफी नेटवर्क को नियमानुसार 30 दिवस या आर.एम.ए लाईन्सेंस (अनुज्ञा-पत्र) प्राप्त करने (जो भी पहले हो) तक के लिए बंद किया गया है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया ने अपील की कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर सीमा क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, केंटिन, मिठाई की दुकान, बैकरी, कन्फेक्सनरी, नमकीन के कारखाने व मिठाई के कारखाने, आईसक्रिम व आईसक्रिम फैक्ट्री इत्यादि का संचालन आर.एम.एम ट्रेड लाईन्सेंस प्राप्त करके ही किया जाए अन्यथा नियमानुसार विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगीं जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की स्वयं की होगी।
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(Udaipur Kiran)