राजगढ़, 20 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । लीमाचैहान थाना पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक सप्ताह पहले दलित बालिका का अपहरण व उसके साथ जबरन खोटा काम करने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बालिका के कथनों के आधार पर आरोपित के खिलाफ एससीएसटी, पाॅक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में इजाफा कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा। थानाप्रभारी अनिल राहोरिया ने रविवार को बताया कि 13 अक्टूबर को 15 वर्षीय दलित बालिका के परिजनों ने बताया कि बीती शाम अज्ञात व्यक्ति बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 137(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने नाबालिग बालिका को दस्याब किया। पीड़ित ने कथनों में बताया कि ग्राम दुग्या निवासी अरविंद पुत्र भंवरलाल राजपूत उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया, जिसने पचोर स्थित किराए के मकान में रखकर जबरन खोटा काम किया। पुलिस ने कथनों के आधार पर आरोपित के खिलाफ अतिरिक्त धारा 64(1), 64(2), 65(1), 87 बीएनएस, 3/4, 5 एल/6 पाॅक्सो, एससीएसटी एक्ट के तहत इजाफा किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपित अरविंद राजपूत को उसके गांव दुग्या में दबिश देकर गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान थानाप्रभारी अनिल राहोरिया, एएसआई अनिल सिसोदिया, प्रआर.जितेन्द्र भिलाला, आर.अमित रघुवंशी, अमन सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
—————
(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक