बांदा, 20 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिलाधिकारी ने बालू मोरम के खनन पट्टों की जांच के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत तहसील सदर और तहसील नरैनी में विभिन्न खनन क्षेत्रों की जांच की गई। इस जांच में कई खनन पट्टाधारकों द्वारा अवैध खनन पाया गया जिन्हें भारी जुर्माना लगाया गया।
तहसील बांदा स्थित ग्राम मरौलीखादर के गाटा संख्या 333/7 के खंड संख्या 01, जिसमें कुल 17.2802 हेक्टेयर भूमि प्रशांत कुमार गुप्ता के नाम पर स्वीकृत है। 18 अक्टूबर 2024 को खान निरीक्षक बांदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, और उपजिलाधिकारी सदर द्वारा की गई जांच में पाया गया कि पट्टाधारक ने स्वीकृत क्षेत्र से 1403 घन मीटर बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन और परिवहन किया। इसके लिए पट्टाधारक पर 12,62,700 रुपये का जुर्माना लगाया गया और नोटिस जारी की गई है।
इसी तरह, तहसील बांदा स्थित ग्राम पथरी के गाटा संख्या 72/47 और 74/1 के खंड संख्या 03, जिसमें कुल 19 हेक्टेयर भूमि है, मयूर बॉक्साइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर स्वीकृत है। यहां 18 अक्टूबर 2024 को की गई जांच में 3373 घन मीटर बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन और परिवहन पाया गया, जिसके लिए कम्पनी पर 30,35,700 रुपये का जुर्माना अधिरोपित कर नोटिस दी गई है।
वहीं, तहसील बांदा स्थित ग्राम बेंदाखादर के खंड संख्या 3, जो मे. पहलवान ट्रेडर्स के नाम पर स्वीकृत है, की जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। तहसील नरैनी स्थित ग्राम बहादुरपुर स्योढ़ा और ग्राम बरियारी के खनन पट्टों की जांच के दौरान किसी भी प्रकार का खनन या परिवहन नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त, जिले में गठित टास्क फोर्स द्वारा पिछले दो दिनों में अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त 10 वाहनों को जब्त कर सम्बंधित थानों में सुरक्षित रखा गया है और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
(Udaipur Kiran) / अनिल सिंह