पन्ना, 19 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । फरियादी पुरुषोत्तम सोनी पिता रामकिशोर सोनी उम्र 47 साल निवासी बाजार मोहल्ला का ककरहटी ने पुलिस चौकी उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र यशवंत उर्फ छोटू अवधिया पिता शारदा अवधिया निवासी बाजार महोल्ला ककरहटी एवं प्रभाशू तिवारी उर्फ बोबी तिवारी पिता गिरीश तिवारी निवासी माधव नगर कटनी द्वारा गैस एजेन्सी दिलाने के नाम पर धोखा धड़ी कर छल पूर्वक 44 लाख 51 हजार 100 रुपये नगद व फोन पे के माध्यम से अपने खाते में डलवाने के संबंध में प्रस्तुत किया आवेदन पत्र पर पृथम दृष्टया उपरोक आरोपीगणो द्वारा अपराध धारा 420,34 भादवि. का घटित करना पाये जाने से उक्त आरोपीगणो के विरुध्द अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादी ने बताया कि माह फरवरी 2023 को मेरे गाँव का यशवंत अवधिया (छोटू) पिता शारदा अवधिया निवासी ककरहटी का मेरे बालक सुमित सोनी के पास आया और बोला कि तुम्हे गैस एजेन्सी लेना है तो मैं तुम्हे गैस एजेन्सी दिलवा सकता हूँ तो मेरा लडके सुमित सोनी ने बताया कि गाँव के यशवंत अवधिया बोले है कि मैं गैस एजेन्सी दिलवा दूँगा। दो दिन बाद यशवंत ने प्रभाशू तिवारी पिता गिरीश तिवारी निवासी माधव नगर कटनी दोनो ने कहा कि गैस एजेन्सी दिलवा दूंगा। तब मैने एजेन्सी के नाम पर 02 मार्च 2023 को प्रभांशू तिवारी के मोबाइल नम्बर 9691881848 एवं भाई हिमांशू तिवारी के मोबाइल नम्बर 9301414147 पर कुल 160000 रुपया डाला जिसमे से 50000 रुपया उसके भाई हिमांशू तिवारी के फोन पे पर किया था व यशवंत (छोटू) अवधिया को 350000 रुपया फोन पे किया जिसका नम्बर 8839878161 है किये थे कुल रुपया फोन पे व नगद 44 लाख 51 हजार 100 रुपये कुल दिये जिसमे (जिसमे से हिमांशू तिवारी को फोन पे नम्बर 9301414147 द्वारा 50000 रुपये वापस किये गये व उसी दिनांक को 50000 रुपये विकाश कुमार के फोन पे नम्बर द्वारा वापस किया कुल 1 लाख रुपये 15 जून 2024 को वापस किये। प्रभांशू तिवारी व छोटू अवधिया कई बार तीन चार लोगो के इण्डेयन गैस एजेन्सी के अधिकारी बताकर हमारे घर पर लाया और कई कागजो पर हस्ताक्षर कराये जब मैने उन कागजो की फोटो लेने की कोशिस की तो प्रभांशू ने मना कर दिया और बोला तुम्हारा 98 प्रतिशत काम हो चुका है क्यो परेशान होते हो ऐसा करीब एक वर्ष तक चलता रहा जब उसे पूरी राशि प्राप्त हो गई फिर 06 मई 2024 को प्रभांशू तिवारी ने मोबा. फोन लगाकर मेरे लडके सुमित के मोबाइल में कॉल किया और उसने बोला मैं एजेन्सी नही दिलवा पाउगा और बोला मैं आपका पूरा पैसा वापस करूंगा करीब 06 माह बीत जाने के उपरांत भी आज दिनांक मेरा पैसा वापस नही किया, जिस पर उपरोक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध 420/34 भादवि. पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
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(Udaipur Kiran) / सुरेश पांडे