MP, 19 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा एसपी मनीष खत्री के निर्देशन मे एवं एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप सिंह एवं सीएसपी अजय सिंह राणा के मार्गदर्शन मे अवैध मादक पदार्थो की विक्रय एवं परिवाहन मे संलिप्त व्यक्तियो के विरुध्द प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा भी अवैध मादक पदार्थो के कार्यो मे संलिप्त लोगो के विरुध्द आपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है,वरिष्ठ अधिकारियो से प्राप्त निर्देशो के पालन मे छिंदवाड़ा कोतवाल उमेश कुमार गोल्हानी के नेतृत्व मे कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ गांजा के विधि विरुद्ध कार्य मे संलिप्त बाबूला राऊत उम्र 42 साल निवासी रायपुर छत्तीसगढ को ग्रे रंग की हुण्डई कार एवं 21 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर धारा 8/20, 29 एनडीपीएस एक्ट पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया ।
कैसे पकड़ाया तस्कर
18 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ग्रे रंग की कार क्र. सीजी04एच एम 5222 से भारी मात्रा मे गांजा लेकर आने वाला है,सूचना पर उनि. नारायण सिंह बघेल के नेतृत्व मे टीम गठित कर मुखबिर के बताये अनुसार इमलीखेडा रिंग रोड पहुचकर घेराबंदी की गई जो रिंग रोड तरफ से ग्रे रंग की कार क्र. सीजी 04एच एम5222 आते दिखी जिसे रेड कार्यवाही कर पकडा गया,वाहन चालक ने अपना नाम बाबुला राऊत निवासी रायपुर छत्तीसगढ बताया। एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रावधानो का पालन करते हुए आरोपी बाबुला राऊत के कब्जे से उक्त वाहन क्र. सीजी04 एच एम5222 की डिक्की से कुल 21.143 कि.ग्रा. गांजा कुल कीमती 3लाख 15 हजार रुपये कीमत का बरामद किया गया तथा एक हुण्डई आई 10 कंपनी की स्काई ग्रे रंग की कार क्र. सीजी04एचएम5222, 3लाख 50 हजार रुपये कीमत के दो नग नोकिया कंपनी के की-पेड मोबाईल,कार क्र. CG04HM5222 रजिस्ट्रेशन कार्ड,बाबुला राऊत का ड्राईविग लायसेंस जप्त किया गया एवं आरोपी बाबुला राऊत को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है तथा पुलिस रिमांड प्राप्त कर उक्त गांजा कहा से लाया एवं कहा बेचने जा रहा है के सम्बंध में पुछताछ की जा रही है।
आरोपी के पुराने आपराधिक रिकार्ड
(1)अपराध क्र. 33/2020 धारा 20 बी, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट
(2)अपराध क्र. 110/2017 धारा 3 जुआ एक्ट
(3) अपराध क्र. 703/2024 धारा 8/20,29 एन.डी.पी.एस. एक्ट
पुलिस द्वारा जप्ती माल
तीन सफेद रंग के पैकेटो मे कुल 21.143 कि.ग्रा. मादक पदार्थ गांजा,कुल कीमती 3,15,000/- रुपये,एक होण्डाई आई 10 कंपनी की ग्रे रंग की कार क्र. CG04HM5222,कीमती 3,50,000/- दो नग नोकिया कंपनी के की पेड मोबाईल, कार क्र. CG04HM5222 रजिस्ट्रेशन कार्ड,बाबुला राऊत का ड्राईविग लायसेंस (कुल मशरुका 6,65,000) रुपये ।
इनकी रही विशेष भूमिका
थाना प्रभारी कोतवाली उमेश गोल्हानी,उप निरीक्षक नारायण सिंह बघेल,सउनि ब्रिजेश रघुवंशी,आर.युवराज सिंह,रविन्द्र ठाकुर,विकास बैस,भास्कर बघेल की आरोपी को गिरफ्तार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।
(Udaipur Kiran) /संदीपसिंह चौहान
(Udaipur Kiran) / sandeep chowhan