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किशोर न्याय बोर्ड ने पांच दोषियों को सामाजिक कार्य करने की सुनाई सजा

कोर्ट

जालौन, 19 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जालौन में किशोर न्याय बोर्ड ने शुक्रवार काे मारपीट और अन्य सामान्य अपराध के मामले में अनोखी सजा सुनाते हुए दोषी को सामाजिक कार्य करने की सजा सुनाई है। बोर्ड ने कहा कि दोषी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील परोसेंगे, इसके अलावा वहां पर साफ सफाई का ध्यान भी रखेंगे। 30 दिनों तक उन्हें इस सजा का पालन करना होगा। यह सजा प्रोबेशन विभाग की देखरेख में पूरी कराई जाएगी। जिससे नाबालिग किसी और कार्य में लिप्त न हो सके।

यह पूरा मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र का है। पांच नाबालिकों ने छोटे मोटे अपराध किए थे। जिसका मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें दोषी पांचों नाबालिकों की उम्र क्रमशः 16, 15, 13, 13, और 13 है। मुकदमें की सुनवाई पूरी होने के बाद किशोर न्याय बोर्ड की न्यायाधीश अनुकृति संत ने सजा सुनाई है। किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हुए इन सभी को 30 दिनों के लिए सामाजिक कार्य में लगाया है ताकि स्कूल में बच्चों का रहन-सहन और पाठ्यक्रम को देखकर शिक्षा के लिए प्रेरित हो सके। हालांकि, यह भी फैसले में कहा गया है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर माह तक सजा के दौरान उसकी निगरानी प्रोबेशन विभाग के द्वारा की जाएगी। जिससे सजा के दौरान वह किसी भी तरह की अन्य गतिविधियों में लिप्त न हो सके।

प्रोबेशन विभाग के अधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि सजा के तौर पर बच्चों को स्कूल में सामाजिक कार्य में योगदान के लिए लगाया गया है। जिससे उनके विचार और आचरण में परिवर्तन हो सके।

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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा

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